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शादी में बैंड बजाने के लिये लेनी होगी अनुमति

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शादी में बैंड बजाने को लेनी होगी अनुमति
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मेरठ। बैंड बारात वैलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार धानक ने बताया कि उच्च न्यायालय व उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार शादी व धार्मिक कार्यक्रमों में बैंड बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बताया कि उत्तर प्रदेश ध्वनि प्रदूषण बोर्ड के अनुसार आयोजनों में 55 या 65 डेसिबल तक ही ध्वनि को दायरे में माना जाता है। उन्होंने कहा की आयोजक स्वयं ही अनुमति लें।
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