मेरठ। जिला जज और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक सक्सेना ने बताया कि जन सामान्य को आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी आठ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाद जैसे सिविल वाद, फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत वाद, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अध्यापित वाद, दीवानी वाद सहित सभी तरह के वादों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।