15 दिन के अंदर कर्मिकों के खाते में जमा करें पीएफ
मेरठ। गन्ना विभाग के गैर राजकीय कार्मिकों की भविष्य निधि मामले में प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने निर्देश जारी किए हैं। भूसरेड्डी ने कहा कि भविष्य निधि की धनराशि वेतन से कटौती के 15 दिन के बाद नियोक्ता अंशदान सहित संबंधित कर्मिक के खाते में अनिवार्य रूप से जमा कर दी जाए। संस्था के पास धन की उपलब्धता को संज्ञान में लेकर ही वेतन बिल पर वेतन का भुगतान उतने ही माह का आहरित किया जाए। जितने माह की भविष्य निधि कटौती एवं नियोक्ता अंशदान निर्धारित अवधि में जमा किया जाना संभव हो। बता दें कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संघ एवं प्रदेश स्थित सहकारी गन्ना समितियों, गन्ना विकास परिषदों, उत्तर प्रदेश किसान संस्थान, सहकारी चीनी मिलों एवं राज्य चीनी निगम के कर्मचारियों पर इंप्लाइज प्रॉविडेंट फंड एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होते हैं। गन्ना आयुक्त ने आदेशों का पालन नहीं होने पर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
खास बातें:
गन्ना विभाग के गैर राजकीय कर्मियों के पीएफ के संबंध में गन्ना आयुक्त ने जारी किए आदेश