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पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ मुकदमा

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पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ मुकदमा
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दौराला। कस्बे में ओवरब्रिज के समीप स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप का नमूना जांच में फेल हो गया। इस पर पूर्ति निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है।
एनएच 58 पर दौराला ओवरब्रिज के पास रिलाइंस पेट्रो मार्केटिंग लिमिटेड का पेट्रोल पंप है। दस मई 2018 को प्रवेंद्र निवासी चरला व विकास गुप्ता निवासी मेरठ द्वारा उपरोक्त पंप पर हाई स्पीड डीजल में केरोसीन की मिलावट की शिकायत की थी। जिस पर आकस्मिक जज व पंप के अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्ति निरीक्षक शिखा पांडेय द्वारा जांच की गई थी। इस दौरान पंप से पेट्रोल एवं डीजल के नमून लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा को पत्र भेजे गए थे। जांच में हाई स्पीड डीजल में केसोसीन तेल की मिलावट पाई गई। जिस पर डीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षण द्वारा दौराला थाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। एसओ दौराला रितेश कुमार का कहना है कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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