मेरठ। दो साल पहले कंकरखेड़ा में हुई अनुज की हत्या में चार आरोपियों को एडीजे एफटीसी-1 ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। थाना कंकरखेड़ा में वादी नरेंद्र सिंह पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम जाटौली ने तीन मार्च 2017 को मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसका पुत्र अनुज दो मार्च 2017 को रोहताश पुत्र दाताराम निवासी ग्राम जाटौली के यहां माता के जागरण में जाने की बात कहकर गया था। लेकिन वापस नहीं आया। बाद में सूचना मिली कि अनुज का शव बोरे में बंधा हुआ दबथुवा इंटर कॉलेज के पीछे पड़ा है। तहरीर में आरोप लगाया कि आस मोहम्मद निवासी नंगलाताशी का अनुज से पैसों का लेनदेन था तथा उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अनुज की हत्या कर दबथुवा जंगल में फेंक दिया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। वादी नरेंद्र सिंह सहित अनेक गवाह न्यायालय में पेश किए गए, जिसके बाद अदालत में अभियुक्तों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मांगेराम ने पैरवी की थी। अदालत के समक्ष पूरे घटनाक्रम को रखकर तर्क प्रस्तुत किए। जिस पर अदालत ने आस मोहम्मद, अली मोहम्मद, राईल उर्फ राहुल व उमर को अनुज की हत्या करने का दोषी न पाते हुए साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।