मेरठ। पांच हजार रुपये की रिश्वत लेने के मुकदमे में लेखपाल की जमानत अर्जी को स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिव सिंह यादव ने खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राजीव यादव द्वारा थाना आवागढ़ जनपद एटा में 12 जून 2018 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें एंटी करप्शन ने जलेसर तहसील के पैमाइश लेखपाल करतार सिंह चौहान पुत्र दुविजय सिंह को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आरोपी लेखपाल द्वारा जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण शिव सिंह यादव के न्यायालय में दाखिल की गई। जिसका विरोध सरकारी वकील विरेश त्यागी द्वारा किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने करतार सिंह चौहान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। ब्यूरो