मेरठ। छह साल पहले कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पिता की हत्या करने के मामले में आरोपी बेटे को अपर जिला जज कोर्ट संख्या दो मानवेंद्र सिंह ने आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार कंकरखेड़ा थाने में शकुंतला ने 23 अग्रस्त 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कि उसके पति हीरालाल की पहली पत्नी के दो बेटे बुद्धप्रकाश व सतीश हैं। बुद्धप्रकाश पिता की दूसरी शादी करने से नाराज था। इस बात को लेकर पिता-पुत्र में कई बार झगड़ा हुआ। एक दिन पिता पुत्र के बीच मारपीट हो गई। उस दौरान बुद्धप्रकाश ने हीरालाल को लाठी से बुरी तरह पीटा तथा दराती से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सरकारी वकील संदीप सैनी ने जगपाल, महावीर, अमन सिंह, डॉ. संजीव गुप्ता, शकुंतला सहित सात गवाह पेश किये। जिनके बयानों के आधार पर अपर जिला जज कोर्ट संख्या दो मानवेंद्र सिंह ने पावलीखास निवासी बुद्धप्रकाश को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।