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सूचना न देने पर विद्युत निगम के एमडी पर 25 हजार का जुर्माना

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एमडी के वेतन से कटौती करके होगी जुर्माने की वसूली
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कंकरखेड़ा। सूचना न देने पर विद्युत वितरण निगम के एमडी पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की वसूली एमडी के वेतन से कटौती करके होगी। सरधना रोड निवासी सिद्धार्थ खंतवाल ने बद्रीशपुरम में बिजली की एबीसी लाइन डालने का काम अधूरा रहने पर आठ माह पहले विद्युत निगम के एमडी से सूचना मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि काम अधूरा क्यों रह गया और अधूरा काम कब पूरा होगा। जिसका सूचना विभाग के निर्देश करने के बाद भी एमडी ने कोई जानकारी नहीं दी थी। जिसके चलते सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने जवाब न देने पर एमडी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है। डीएम को कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हुए आदेश किए हैं कि यह कटौती एमडी के वेतन से की जाए।
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