मेरठ। अपर जिला जज मानवेंद्र सिंह की अदालत ने पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजदीप विकल और आदेश प्रधान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि छात्र नेता राजदीप और आदेश पर जानलेवा हमले की धारा में दो मुकदमे थाना मेडिकल पर दर्ज हुए थे। पुलिस ने दोनों को 14 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। जिला जज के न्यायालय में दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई एडीजे-2 मानवेंद्र सिंह के न्यायालय में की गयी।