मेरठ। अपर जिला जज-प्रथम अरविंद कुमार पांडेय ने हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी को बुधवार को खारिज कर दिया। 29 मई 2017 को थाना टीपी नगर क्षेत्र में पूठा तेल डिपो के पास जानवर चरा रहे मुन्नी लाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में सुशील पुत्र शिवराज निवासी जलालाबाद मुरादनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसकी जमानत अर्जी एसीजेएम कोर्ट से खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सिराजुद्दीन अलवी ने जमानत अर्जी का विरोध किया था।