मेरठ। पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के आरोपी को एडीजे-1 पीयूष शर्मा ने चार साल की कैद और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना कंकरखेड़ा पर तैनात दरोगा रोशन लाल ने 3 दिसंबर 2013 को राजीव कुमार पुत्र गिरवर जाट निवासी ग्राम मुसल्लम थाना दोघट और विक्की पुत्र ब्रह्मपाल के खिलाफ गांव में लखवाया में पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कोर्ट ने राजीव को सजा सुनाई, जबकि विक्की के मामले की सुनवाई अलग से की जा रही है।