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अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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मेरठ। दिल्ली के डॉ. श्रीकांत का अपहरण कर उन्हें थाना परतापुर क्षेत्र में बंधक बनाकर रखने और विगत 19 जुलाई को अपहृत को मुक्त कराने पहुंची पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी अमित उर्फ बिल्लू निवासी ककराला मुजफ्फरनगर की जमानत अर्जी जिला जज चंद्रहास राम ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अभियुक्त अमित की तरफ से दाखिल अर्जी का सरकारी वकील अनिल तोमर ने विरोध किया। जिला जज ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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