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जनसूचना अधिकार के तहत सूचना न देने पर बीडीओ पर लगाया गया 25000 रूपये का जुर्माना।

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माछरा। ब्लॉक के तत्कालीन बीडीओ आरपी सिंह द्वारा जनसूचना के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त उप्र राजकेशव सिंह ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना उनके वेतन से काटने के निर्देश डीएम मेरठ को दिए हैं। गांव पसवाड़ा निवासी राजेश शर्मा ने सूचना का अधिकार के तहत जनसूचना अधिकारी बीडीओ माछरा से 26 जून 2013 को सूचना मांगी थी। सूचना न देने पर वादी ने 6 नवंबर 2013 को सीडीओ मेरठ के यहां अपील की। सीडीओ के निर्देश पर भी बीडीओ ने सूचनाएं नहीं दीं। वादी ने 22 जून 2015 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष मामला रखा। इसके बाद भी सूचना नहीं देने पर राज्य जन सूचना आयुक्त ने बीडीओ माछरा आरपी सिंह पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया। बीडीओ आरपी सिंह इस समय रजपुरा ब्लॉक मे बीडीओ के पद पर तैनात हैं।
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