सरधना। सराय भटियारी निवासी सलमा पत्नी मेराजुद्दीन के पुत्र नाजिम का 27 मई 2010 में अपहरण हो गया था। सलमा ने अपहरण का आरोप तत्कालीन इंस्पेक्टर रामतीर्थ एवं एसआई आशुतोष पर लगाया था। इसमें पुलिस ने रामतीर्थ और एसएसआई आशुतोष के खिलाफ कोर्ट में 2015 चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इंस्पेक्टर रामतीर्थ एवं एसएसआई आशुतोष ने जिला जज के यहां 2015 में निगरानी रिवीजन किया। एडीजे 17 ने निगरानी उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अपहरण और हत्या का हैै। ऐसे मामले में शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। सलमा ने बताया कि रिवीजन खारिज होने पर उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में भी लाभ मिलेगा। इस मामले में एडीजे ने 27 जुलाई को चार्ज बनाने की तिथि तय कर दी है। इससे तत्कालीन इंस्पेक्टर रामतीर्थ और एसएसआई आशुतोष की मुश्किल बढ़ गई है।