मेरठ। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तबरेज अहमद ने एक मामले में आयकर उपायुक्त को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए हैं।
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री रामकुमार शर्मा ने न्यायालय सीजेएम में परिवाद दायर किया। आरोप लगाया कि वह 24 मार्च 2017 को निंबस बुक आउटलेट छीपी टैंक पर बैठे हुए थे। इस आउटलेट की मालकिन उनकी पत्नी हैं। आरोप है कि तभी आयकर उपायुक्त सत्यनारायण तांखर तीन-चार व्यक्तियों के साथ आए और कहने लगे कि यह परिसर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का है और हमें इसकी तलाशी लेनी है। जिस पर अधिवक्ता ने कहा कि उनकी संपत्ति का इस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। इस पर उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। इस मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराकर गवाह पेश किए गए थे। न्यायालय ने आयकर उपायुक्त को 5 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।