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मेरठ। दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के आरोपी बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा की जमानत याचिका को एडीजे-2 मानवेंद्र सिंह ने खारिज कर दिया। योगेश वर्मा और उनके समर्थकों के खिलाफ जिले के कई थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से एक मवाना में भी संगीन धाराओं में दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-2 के न्यायालय में हुई, जहां पर सरकारी वकील संदीप सैनी ने विरोध देकर तर्क दिया कि यह एक गंभीर अपराध है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। हिंसा और गोलीबारी आदि की गई। जिस पर कोर्ट ने योगेश वर्मा की जमानत अर्जी को गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया।
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