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Mau News: गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो को तीन- तीन वर्ष की सजा

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अशोक कुमार ने हत्या के प्रयास के मामले में नामजद पांच आरोपियों में दो को गंभीर चोटें पहुंचाने का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजे ने दोषी पाए गए दोनों को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए सदाचार बनाए रखने की हिदायत देते हुए रिहा कर दिया। वही तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के यशोदा विहार कॉलोनी निवासी महेंद्र चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी ने बताया कि 28 अप्रैल 2014 को उसका भाई राम रतन चौहान पुत्र परित्तर चौहान बलिया मोड़ से घर जा रहा था कि आरोपियों ने पीछे से गोली मार दी। गोली राम रतन के दाहिने बांह में लगी। वादी की तहरीर पर पुलिस ने भीटी मुहल्ला निवासी अप्पू यादव पुत्र हृदय नरायण यादव और गोलू सिंह पुत्र संबोध सिंह तथा बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के चनवार गांव निवासी राकेश चौहान पुत्र योगेंद्र , गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के चौथी गांव निवासी बेचू यादव पुत्र स्व. सुदर्शन यादव और मरदह थाना क्षेत्र के कोर गांव निवासी रामाश्रय यादव पुत्र रघुनाथ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने 5 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अप्पू यादव, गोलू सिंह और राकेश चौहान को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। वहीं बेचू यादव और रामाश्रय यादव को धारा 324/ 34 भादवि के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 3-3 वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
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