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दो की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या के प्रयास के मामले में नामजद दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के सहरोज गांव का है। अभियोजन के अनुसार, सहरोज गांव निवासी योगेश चंद्र राय की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का कथन है कि छह मई 2020 की शाम 7:30 बजे गांव के ही अंकुर राय और 12 लोगों ने ग्राम प्रधानी के चुनाव के मामले में उन पर फायरिंग की थी। साथ ही राकेश, सुमित राय, मुकेश, नागेंद्र, विजय राय और विशाल को मारपीट कर घायल किया। आरोपी सहरोज गांव निवासी अंकुर राय और मनीष राय की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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