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Mau News: टॉप टेन हिस्ट्रीशीटर कलीम ने भतीजी के नाम खरीदी थी 39 लाख की संपत्ति, हुई कुर्क

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टॉप टेन हिस्ट्रीशीटर कलीम उर्फ हीरा की भतीजी के नाम से खरीदी गई अचल संपत्ति को शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। संपत्ति की कीमत 39 लाख 20 हजार रुपये आंकी गई है। क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडेय के नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कलीम उर्फ हीरा निवासी अलाउद्दीनपुरा के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त ने अपराध जगत से अर्जित धन से अपने नाम से मौजा पुरा लच्छी राय तहसील सदर में मकान खरीदा था। अपनी अवैध अचल संपत्ति छुपाने के लिए अपनी भतीजी अफसा परवीन के नाम से मकान खरीदा था। पुलिस की जांच में कलीम उर्फ हीरा एवं उसकी भतीजी अफसा परवीन के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं पाया गया, जिससे बेशकीमती भूखंड को खरीदा जा सके। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने बीते पांच अक्तूबर को इस संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति दी थी। वहीं जिलाधिकारी ने 22 अक्तूबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत उक्त भूखंड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया था। इस बाबत सीओ सीटी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि अभियुक्त द्वारा अपराध के जरिए अर्जित धन से संपत्ति को खरीदा था। जांच में पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।
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