मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅ. कृष्ण प्रताप सिंह ने गबन के मामले में नामजद तीन आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में आरोपीगण भीटी निवासी रामाश्रय वर्मा, नरेंद्र और गाजीपुर जनपद के जौहरपुर निवासी रमेश खरवार को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही 10-10 हजार अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी हरेन्द्र सिंह ने पैरवी किया। मामले में गवाहों को कोर्ट में पेश करने मे मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया का सराहनीय योगदान रहां।