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Mau News: हत्या के प्रयास के मामले में पिता पुत्र सहित तीन को सजा

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट दिनेश चौरसिया ने हत्या के प्रयास के मामले में नामजद तीन आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाया। तीनों को 5- 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 65-65 सौ रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार धर्मपुर बिशुनपुर कारखाना गांव निवासी रामनक्षत्र यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर 24 दिसंबर 2007 को दिन में डेढ़ बजे आरोपियों ने जान से मारने के लिए उसके लड़के रामनिवास और मुन्ना तथा विजय यादव के ऊपर फायर किया। रामनिवास गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की।
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पुलिस ने विवेचना के बाद इंद्रजीत यादव और भोला यादव पुत्रगण रामकुवर यादव तथा राधा मोहन पुत्र भोला यादव के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल पांडेय ने आठ गवाहों को पेश किया। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपियों इंद्रजीत यादव, भोला यादव और राधा मोहन को दोषी पाया।
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