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Mau News: गैंगस्टर एक्ट में तीन दोषी, पांच- पांच हजार रुपये लगाया अर्थदंड

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मऊ। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजीव वत्स ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामजद तीन आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने के बाद तीनों को उनके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन शहर कोतवाल श्रीनारायण की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी निवासी विपिन कुमार पुत्र विक्रम राय, बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव निवासी दिलीप कुमार पांडेय पुत्र सूर्यभान और कोपागंज थाना क्षेत्र के रेवरीडीह गांव निवासी शशि प्रवेश राय पुत्र मुन्नू राय को आरोपी बनाया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह ने एक गवाह को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। इस दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जिसके आधार पर उन्हें दोषी पाते हुए उनके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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