मऊ। जिला कारागार के बंदियों से अब उनके परिजन कुछ सावधानियां बरतते मुलाकात कर सकेंगे। सप्ताह में एक दिन दो परिजन मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकातियों को कोविड-19 से बचाव संबंधी सावधानियों का पालन करना होगा। जिला कारागार के जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते जेल में बंदियों से मुलाकात बंद कर दी गई थी। अब शासन ने कुछ शर्तों का पालन करते हुए 16 अगस्त से बंदियों से उनके परिजनों को मुलाकात करने की स्वीकृति दे दी है। वर्तमान परिस्थितियों में बंदियों को परिजनों से सप्ताह में मात्र एक बार अधिकतम दो व्यक्तियों से मुलाकात करने की सुविधा दी गई है। बताया कि जेल में बंदियों से मुलाकात के दौरान सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा। मुलाकातियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। सेनेटाइजेशन एवं फेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। मुलाकात के बाद बंदियों को भी कारागार की अपनी बैरक में जाने से पहले सैनिटाइजेशन कराना होगा। जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदियों से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकतम 72 घंटे के अन्दर आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। बताया कि काफी दिनों के बाद स्वतंत्रता दिवस कपर शासन के इस आदेश की जानकारी पाकर बंदियों को अपनों से मिलने की खुशी है।