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Mau News: दोषी जमानतदार पर दो सौ रुपये अर्थदंड लगा

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मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश सिंह ने बुधवार को तथ्यों को छुपाकर जमानत लेेने के मामले में जमानतदार सरायलखंसी थाना क्षेत्र के डुमरांव गांव निवासी बृजनाथ सिंह को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषी पाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे दो सौ रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हलधरपुर थाना क्षेत्र का चोरी का मामला विचाराधीन चल रहा है। इसमें साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्त को जमानत की याचिका दाखिल करनी थी। मामले में अभियुक्त अनिल कुमार सिंह ने जो जमानतदार दाखिल किया उसमें सरायलखंसी थाना क्षेत्र के डुमरांव गांव निवासी बृजनाथ भी जमानतदार था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानतदार के बाबत कार्यालय से आख्या मांगी तो पता चला कि वह पूर्व में कई मामलों में जमानतदार है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बृजनाथ से पूर्व में लिए गए जमानत के बाबत जवाब मांगा। तो उसने जवाब नहीं दिया। इसपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बृजनाथ को मामले का संज्ञान लेते हुए न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया।
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जमानतदार बृजनाथ ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बृजनाथ को दो सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त अनिल कुमार सिंह को भी चेतावनी दी कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले जमानतदार के संबंध में सम्यक सतर्कता बरतें।
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