मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंहा ने हत्या के मामले में नामजद महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा चांदनी निषाद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादिनी का कथन है कि 15 जनवरी 20 को उसके पति शोधन निषाद की आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दिया तथा शव को छत से निचे फेक दिया। मामले मे आरोपी पकड़ी बुजुर्ग गांव निवासिनी रिंकी निषाद पुत्री सरदारी निषाद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।