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हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने हत्या और गैर इरादतन हत्या का प्रयास के मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के भैरोपुर गांव निवासी युवराज प्रताप सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 13 नवंबर 20 को उसके पिता भूपेंद्र सिंह आटा चक्की की दुकान से घर आ रहे थे, कि रास्ते में अभियुक्तगण उन्हें रोककर मारने पीटने लगे। इस दौरान वादी की मां बचाने पहुंची तो उसे भी अभियुक्तगण ने मारापीटा। मारपीट में आई चोटों के कारण मौके पर ही वादी के पिता भूपेंद्र सिंह की मौत हो गई। मामले में आरोपी भैरोपुर गांव निवासी आशीर्वाद उर्फ अंकित पुत्र आनंद सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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