मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या कर शव छुपाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मऊकुबेर गांव निवासी राणा प्रताप चौहान पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि संपत्ति के विवाद को लेकर उसके पिता रामवृक्ष चौहान की 6 दिसंबर 20 को हत्या कर शव को छुपा दिया गया था। मामले में आरोपी मऊकुबेर गांव निवासी उपेंद्र कुमार चौहान पुत्र सुबाष चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।