फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तीसरे लाइसेंस को 15 दिन के अंदर जमा करें

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ के निर्देशानुसार नए नियम के तहत अब कोई लाइसेंसी तीन शस्त्र नहीं रख सकता है। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान नेे कहा है कि ऐसे लोग जिनके पास तीन शस्त्र का लाइसेंस हैं, वे अपने एक शस्त्र को 15 दिन के अन्दर कारतूस सहित संबंधित थाने में जमा कर दें। इसके साथ ही सरेंडर कर मूल लाइसेंस शस्त्र कार्यालय में जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें