मऊ। असलहा प्रकरण, विधायक निधि और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो काॅंफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। प्रभारी एसीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट ने असलहा प्रकरण, विधायक निधि के मामले में साक्ष्य के लिए छह सितंबर की तिथि तय की। वहीं, गैंगस्टर एक्ट के मामले में गवाह निरीक्षक निहाल नंदन उपस्थित हुए। उनका बयान दर्ज हुआ, आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिरह की। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में छह सितंबर की तिथि तय की।
इसमें दो मामले दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के और एक मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के मामले में अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला एसीजेएम एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। प्रभारी एसीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए छह सितंबर की तिथि तय की।
सरायलखंसी थाना में दर्ज मामले में अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने मे एफआईआर दर्ज हुई। मामले में मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। पीठासीन अधिकारी के न रहने के चलते प्रभारी एसीजेएम ने मामले में छह सितंबर की तिथि तय की।
तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में साक्षी निरीक्षक निहाल नंदन कोर्ट में उपस्थित हुए, उनका बयान दर्ज हुआ। विशेष न्यायाधीश ने मामले में भी छह सितंबर की तिथि तय की है।