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Mau News: हत्या के प्रयास में दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-एक अशोक कुमार ने हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के मामले में बुधवार सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया था। सोमवार को सुनवाई के बाद उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा का निर्धारण किया गया। अर्थदंड न देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, आर्म्स एक्ट के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 25 सौ रुपया अर्थदंड निर्धारित किया गया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र के बलुआ कुर्थीजाफरपुर निवासी हाजी मुहम्मद यूसुफ पुत्र हाजी मुहम्मद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सरवा गांव निवासी अनूप सिंह उर्फ छट्ठू सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया। वादी का कथन है कि 23 फरवरी 2010 की रात्रि में 10 बजे उसका लड़का अतिकुर्रहमान दुकान बंद कर बाजार से घर वापस आ रहा था। रास्ते में आरोपी अनूप सिंह उर्फ छट्ठू ने उसे गोली मार दी।
वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी के पास से तमंचा बरामद किया। तथा विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी नंदलाल भारती, प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह और अधिवक्ता सूर्यनाथ यादव ने 9 गवाहों को पेश किया।
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एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अनूप सिंह उर्फ छट्ठू को बुधवार को हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम में दोषी पाया था। दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को सुनवाई के बाद उसे हत्या के प्रयास के मामले में सजा सुनाई।
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