अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जिले में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, चेहल्लुम, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, विश्वकर्मा पूजा सहित विभिन्न पर्व को सकुशल संपन्न कराने के क्रम मेें जिले में एक अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। बताया कि असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने, आपत्तिजनक भाषण को रोकने, बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा एक अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगी।