अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जिले में ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम सहित विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति भंग का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में 11 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 की रात 11 बजे तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के एक जगह 5 या 5 से अधिक समूह में एकत्र होकर सभा, जुलूस, प्रदर्शन का आयोजन नहीं करेगा।