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अनुसूचित जाति के परिवारों की कोविड से मौत की सूचना 18 जून तक दे

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मऊ। जिले के नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. (अनुविनि) के माध्यम से संचालित ‘आशा योजना’ के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मौत हो गई है। परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से कम है, को विभाग के माध्यम से नव संचालित ‘आशा योजना’ के अंतर्गत लाभांवित कराने के लिए मृतकों की सूचना 18 जून 2021 तक मांगी गई है। ऐसे परिवार जिनके मुख्य सदस्य की मृत्यु कोविड-19 से हो गई हो, अनुविनि योजना के अंतर्गत पांच लाख तक का ऋण लेना चाहते है। उक्त योजना में 20 प्रतिशत अनुदान एक लाख रुपया तक मिलेगा। सूचना 18 जून 2021 तक कार्यालय जिला प्रबंधक उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं एवं विकास निगम के कार्यालय में दे सकते हैं। संवाद
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