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Mau News: दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा

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विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाने तथा उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को दो माह की सजा और भुगतनी होगी। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीय पुत्री को आरोपी 20 जून 2018 को शादी का झांसा दे बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी ने बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के मदनपुरा मुहल्ला निवासी रेयाज अहमद के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने सात गवाहों को पेश किया। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी रेयाज अहमद को दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। बहला फुसलाकर भगाने के मामले में 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथी ही 10 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। तथा शादी के आशय से भगाने के मामले में 6 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथी ही 15 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। बंधक बनाने के मामले में 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाया। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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