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Mau News: स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की दुकानों की सूची सीएमओ को दें

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जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार करें जिसके 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की दुकानें आती हैं। उनकी सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को दें। यह कहना है नगर मजिस्ट्रेट विजेंद्र कुमार का। वह जनपद में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिलास्तरीय निगरानी समिति एवं सचल दल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में कोटपा अधिनियम का अनाउंसमेंट कर प्रचार-प्रसार करने के साथ खाद्य विभाग के अधिकारी तंबाकू बिक्री की दुकानों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन को प्रतिबंधित करें। नगर मजिस्ट्रेट ने शनिवार को कहा कि तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार के तंबाकू युक्त पदार्थ के विक्रय पर प्रतिबंध है। नगर मजिस्ट्रेट ने नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को निर्देशित किया कि कोटपा अधिनियम 2003 के सभी आवश्यक गतिविधियों के सफल संचालन करने के लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर काम किया जाए।
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