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Mau News: सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेशष

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने पूर्व सपा विधायक बैजनाथ पासवान पर जन्मतिथि में हेर फेर कर नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक चिरैयाकोट को दिया है। साथ ही उसकी प्रति एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में भेजने को कहा।
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मामले में हलधरपुर थाना क्षेत्र के गुलौरी गांव निवासी विनय कुमार ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें मुहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे बैजनाथ पासवान निवासी कमालुद्दीनपुर थाना चिरैयाकोट को आरोपी बनाया। आरोप है कि मुहम्मदाबादगोहना सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इससे सपा के बैजनाथ पहली बार फरवरी 2002 में विधायक निर्वाचित हुए।
उन्होंने नामांकन में अपनी जन्मतिथि 3 अप्रैल 1957 भरी, इसमें फर्जी जन्म प्रमाणपत्र दाखिल करके चुनाव जीते थे। बैजनाथ यूपी बोर्ड से सर्वोदय इंटर कॉलेज अनूपपुर खेताबपुर गाजीपुर से 2005 में 10वीं पास की। जिनका अनुक्रमांक 2531616 है।
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जिसमें उनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1987 अंकित है और वह रेगुलर पढ़कर पास हुए। पहली बार विधानसभा के सदस्य बनते समय उनकी उम्र 14 वर्ष 7 माह 26 दिन रही। आरोप है कि बैजनाथ ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर निर्वाचित हुए। सीजेएम ने केस दर्ज करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक थाना चिरैयाकोट को दिया।
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