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दुष्कर्म के आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रूख ईनाम सिद्दीकी ने तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित न होने पर दुष्कर्म के आरोपी अरविंद यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। साथ ही गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी किया। सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि तय की। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी अरविंद यादव ने 13 फरवरी 2021 को दुष्कर्म किया। पीडिता का आरोप है कि आरोपी ने उसे गाली और धमकी भी दिया। तहरीर पर कोपागंज थाने में दो लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म धमकी और गाली गलौज के मामले में नामजद एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। पुलिस द्वारा भेजे गए अंतिम रिपोर्ट पर पीड़िता ने सीजेएम कोर्ट में आपत्ति दाखिल करते हुए पुलिस रिपोर्ट को निरस्त करने तथा आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के इंदारा गांव निवासी अरविंद यादव को मामले में तलब करने का अनुरोध किया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने 25 नवंबर 2021 को पीड़िता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुलिस द्वारा भेजे गए अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया तथा आरोपी अरविंद यादव को तलब किया। आरोपी कोर्ट मे उपस्थित नहीं हुआ, जिसपर सीजेएम ने आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।
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