मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा. कृष्ण प्रताप सिंह ने चोरी के मामले में आरोपी कोतवाली नगर क्षेत्र के मुहल्ला हट्ठीमदारी निवासी अनवर अहमद पुत्र अशरफ अली को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ही 7 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।