मऊ। बुनकर कॉलोनी में निवास करने वाले मूल आवंटियों से 6.25 प्रतिशत ब्याज दर से 17 मार्च, 1981 से क्रय करने की तिथि तक का साधारण ब्याज लिया जाएगा। संपूर्ण धनराशि छह माह की अवधि में एक मुश्त जमा कराई जाएगी। जो मूल आवंटी बुनकर नहीं है परंतु इन मकानों में काबिज हैं, उनसे भी एक मुश्त धनराशि वर्ष 1981 में जारी किए गए शासनादेश के अनुसार वसूल की जाएगी। उनसे नौ प्रतिशत का साधारण ब्याज 17 मार्च, 1981 से क्रय होने के दिन तक लिया जाएगा। विभागीय अभिलेखों में इन लोगों के मूल आवंटी होने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। इस विषय में मूल आवंटी होने के साक्ष्य/प्रमाण-पत्र मांगा जा चुका है जो अब तक नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि ऐसे लोगों को अंतिम बार निर्देशित किया गया है कि अपने मूल आवंटी होने का साक्ष्य/प्रमाण-पत्र/अभिलेख एक सप्ताह के अंदर सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मऊ के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। ऐसा न करने वालों को अवैध कब्जेदार मानते हुए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।