मऊ । न्यायिक मजिस्ट्रेट बलवंत भारती ने विवेचक की अर्जी पर सुनवाई के बाद उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया है। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। मामले के विवेचक ने कोर्ट मे अर्जी दिया कि रानीपुर थाना मे दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 65/20 धारा 366,506 भादवि में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के डंगौली गांव निवासी श्रवण कुमार पुत्र देवनाथ गिरफ्तारी से बच रहा है तथा अपनी संपत्ति हटा रहा है। इसलिए आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध किया। जेएम ने सुनवाई के बाद आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया।