मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने बृहस्पतिवार को जालसाजी कर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर रुपये हड़पने के आरोपी ऋषभ जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी थाना क्षेत्र का है। कोतवाली घोसी क्षेत्र के रजपुरा निवासी शैलेश चौहान की तहरीर पर पुलिस ने ऋषभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वादी का कहना है कि लखनऊ के मेवाती अरावली मार्ग इंदिरा नगर निवासी ऋषभ जैन ने धोखाधड़ी कर भतीजे को सरकारी नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और 13 लाख रुपये हड़प लिए। धोखाधड़ी का पता चलने पर पैसा मांगा तो गाली देते हुए धमकी देने लगा। ऋषभ जैन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।