मऊ कार्यकर्ता की पैरवी करने के दौरान डीएम पोर्च में धरने पर बैठकर जिला प्रशासन के विरुद्घ नारेेबाजी करने के दौरान गिरफ्तार करणी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र का पुलिस ने शांतिभंग की धारा में चालान किया था। 151 की धारा में निरुद्घ देवेंद्र को जेल में रहते 14 दिन पूरा होने पर सोमवार को पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया। यहां सुनवाई के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने देवेंद्र की जमानत मंजूर कर लिया। कोतवाली प्रभारी डीके श्रीवास्तव ने बताया कि देवेंद्र को न्यायिक अभिरक्षा में लिए 14 दिन का समय पूरा हो गया था। इस पर उन्हे सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। यहां सिटी मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करने के बाद देवेंद्र की जमानत को मंजूर किया। देर शाम उनको जेल से छोड़ने के लिए रिहाई जेल भेजी गई।