मऊ। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद और नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य प्रत्याशियों के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है। 41 से 55 वार्डों वाली नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 12 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी चुनाव में ढाई लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। नगर पालिका के सदस्य दो लाख रुपये तथा नगर पंचायत के सदस्य प्रत्याशी 50 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ताजा गाइड लाइन के अनुसार 40 वार्डो से अधिक और 55 वार्ड तक की नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 12 लाख है। चूंकि सीमा विस्तार के बाद मऊ नाथ भंजन नगरपालिका में 45 वार्ड हो गए हैं। इसलिए यहां अध्यक्ष प्रत्याशी को 12 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति है। अध्यक्ष पद के सामान्य प्रत्याशी का नामांकन पत्र का मूल्य पांच सौ रुपये तथा आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी के लिए ढाई सौ रुपये निर्धारित किया गया है।अध्यक्ष पद के सामान्य प्रत्याशी के लिए जमानत राशि आठ हजार रुपये तथा आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी के लिए जमानत राशि चार हजार रुपये है। इसी प्रकार नगर पालिका सदस्य पद के सामान्य प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र का मूल्य दो सौ रुपये जमानत राशि दो हजार रुपये है। जबकि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र की कीमत सौ रुपये है और जमानत राशि एक हजार रुपये है। जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष के सामान्य प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र की कीमत ढाई सौ रुपये, जमानत राशि पांच हजार रुपये है। जबकि इस पद के आरक्षित प्रत्याशी के नामांकन पत्र की मूल्य 125 रुपये और जमानत राशि ढाई हजार है। नगर पंचायत सदस्य पद के सामान्य प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र सौ रुपये तथा जमानत राशि दो हजार रुपये है जबकि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र 50 रुपये और जमानत राशि एक हजार रुपये रखी गई है।
कोट:
निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार नामांकनपत्रों की बिक्री निर्धारित मूल्यों पर 17 अप्रैल से की जाएगी। आयोग के दिशानिर्देश के अनुरूप प्रत्याशियों को जमानत राशि जमा करना होगा। होरीलाल यादव , सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ