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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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मऊ। छह साल पहले हलधरपुर क्षेत्र में युवती की हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, हलधरपुर थाना क्षेत्र के इटैली गांव निवासी देवंती देवी ने गांव के सुधीर गोंड के खिलाफ बेटी की हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि 10 नवंबर 2017 को उनकी बेटी शोभा राजभर शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में संजय सिंह के खेत में उसका शव मिला। उसकी दुपट्टा और चोटी से गला कस कर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अशोक कुमार की अदालत में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने सात गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सुधीर गोंड को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी निर्धारित किया।
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