गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी की सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से पेशी हुई। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद ने विवेचक की ओर से 60 दिन का रिमांड बढ़ाए जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अगली पेशी के लिए छह अक्तूबर की तिथि तय की गई।
मऊ जिले में दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी ने कुछ लोगों के शस्त्र लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी से सिफारिश की थी। इस पर जिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंस जारी किया था। जांच के दौरान तीन लोगों का पता फर्जी पाया गया, जिसके आधार पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में जालसाजी और आयुध अधिनियम का मुकदमा कायम हुआ है। उसी को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में निरुद्ध है।