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तीन मामलों में मुख्तार की वीसी से हुई पेशी, दो में पेश हुए गवाह

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जिले में बुधवार को सदर विधानसभा के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तीन अलग-अलग मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान असलहा प्रकरण मे वादी मुकदमा निरीक्षक निहार नंदन और गैंगस्टर एक्ट के मामले मे निरीक्षक वाईपी सिंह का साक्ष्य हुआ। वहीं विधायक निधि के मामले में निरीक्षक राम सिंह साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। एसीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी ने असलहा प्रकरण में साक्ष्य के लिए 30 नवंबर और विधायक निधि के मामले में 28 नवंबर की तिथि नियत की। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने 23 नवंबर की तिथि नियत की।
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पहला मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज है। जिसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला एसीजेएम एमपी/ एमएलए की कोर्ट मे विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही होनी थी। वादी मुकदमा निरीक्षक निहार नंदन का एपीओ रविंद्र यादव ने बयान अंकित कराया, बयान पूरा नहीं हो सका। जिस पर एसीजेएम ने 28 नवंबर की तिथि नियत किया।
दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। विधायक निधि के गबन के मामले मे वादी मुकदमा निरीक्षक रामसिंह कोर्ट मे जीरह होनी थी। लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। जिसपर एसीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी ने विधायक निधि के मामले में जीरह के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत किया।
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अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने मे एफआईआर दर्ज हुई। मामले मे मुख्तार अंसारी, आनंद,बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है।
तीसरा मामला दक्षिण टोला के गैंगस्टर एक्ट का है। रामसिंह मौर्या और सिपाही सतीश की हुई हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और अन्य पर एफआईआर दर्ज है। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट मे चल रहा है। जिसमें निरीक्षक वाईपी सिंह का बयान और जीरह हुई। विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले में साक्ष्य के लिए 23 नवंबर की तिथि नियत की है।
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