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Mau News: बांदा जेल से वीसी से मुख्तार अंसारी की पेशी

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मऊ। विधायक निधि और गैंगस्टर एक्ट के तीन मामलों में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से पेशी हुई। विधायक निधि के मामले में गवाह चंद्रशेखर उपस्थित हुआ। सीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी ने जिरह पूरी करने के लिए 10 जनवरी की तिथि नियत की है। वहीं गैंगस्टर के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए के अवकाश पर रहने के कारण प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने 22 दिसंबर की तिथि नियत की। पहले मामले में अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने मे एफआईआर दर्ज हुई। मामले मे मुख्तार अंसारी, आनंद,बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। मामले में गवाह चंद्रशेखर उपस्थित हुआ, उसकी जीरह हुई। जीरह पूरी नहीं हो सकी। सीजेएम ने मामले में जीरह के लिए 10 जनवरी की तिथि नियत किया।दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने शेष साक्ष्य के लिए 22 दिसंबर की तिथि नियत किया। तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने मामले में 22 दिसंबर की तिथि नियत किया।
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