मऊ। गैंगस्टर एक्ट के मामले में बृहस्पतिवार को मुख्तार अंसारी की पेशी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। आधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए आसिफ इकबाल रिजवी ने सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि नियत कीा। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला संदीप सिंह की तहरीर पर राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया। इसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। जज ने अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि नियत की। इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह उपस्थित रहे।