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वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई मुख्तार अंसारी की पेशी

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मऊ। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया की कोर्ट में शुक्रवार को राम सिंह मौर्या और सिपाही सतीश की हत्या तथा असलहा के मामले में की गई पैरवी के आधार पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। न्यायाधीश ने अगली पेशी के लिए 22 जून की तिथि नियत की। मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर पांच नामजद और कुछ अज्ञात हत्यारोपिय़ो के विरुद्ध दक्षिण टोला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था। आरोप है कि 19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की तत्कालीन एआरटीओ कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में दोनों पक्षों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली मे बहस होना है। दूसरा मामला भी इसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया। मामले मे आरोपी मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के लिए 22 जून की तिथि नियत की।
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