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गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब

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मऊ। गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए ने मामले में आरोप तय करने के लिए मुख्तार अंसारी सहित सभी चार आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। इसके लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला निहार नंदन की तहरीर पर फर्जी असलहा प्रकरण मामले में दर्ज हुए मुकदमे को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ। पुलिसने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। एमपी/ एमएलए कोर्ट में मुख्तार सहित चारों आरोपियों पर आरोप तय होना है। शनिवार को मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, लेकिन बाराबंकी जेल में बंद तीन आरोपियों की पेशी नहीं हो सकी। जिसके चलते आरोप तय नहीं हो सका। इस पर कोर्ट ने 15 सितंबर की तारीख दी।
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